UP में खत्म हुआ Night Curfew पर संस्थानों को करना होगा इन नियमों का पालन

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लखनऊ। देश भर में कोरोना केसों में आ रही गिरावट को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मेंसभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। इससे पहले यहां रात्रि 11 बजे से सुबह छह बजे तक के लिए लागू कर्फ्यू लागू किया गया था। सरकार के ये आदेश शनिवार (19 फरवरी) से ही प्रभावी हो गया है।

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इस बात की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि इससे पहले बीते 13 फरवरी को शासन ने रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय में परिर्वतन किया थाऔर उस रात 10 बजे से बढ़ा कर 11 बजे से कर दिया था। वहीं इससे पूर्व में यह समय सीमा रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक थी।

शासन ने चुनाव प्रचार का समय रात्रि 10 बजे तक बढ़ाए जाने के बाद नाईट कर्फ्यू का समय रात्रि 11 बजे से कर दिया था। अब राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कर्फ्यू पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइड लाइन का ही पालन करना होगा। कोरोना गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना होगा। वहीं पूरी तरह से खुल चुके संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क बनाए रखना होगा।

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