UP: कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य

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उत्‍तर प्रदेश में अब महाराष्ट्र, केरल व तमिलनाडु आदि राज्यों से आने वालों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। योगी सरकार ने तीन प्रतिशत से अधिक कोरोना पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होना जरूरी कर दिया है।

तीन प्रतिशत से अधिक पाजिटिविटी दर वाले राज्य महाराष्ट्र, केरल व तमिलनाडु आदि हैं। इसके अलावा वैक्सीन की दो डोज लगवाने का प्रमाण पत्र वालों को भी यूपी में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

मुख्यमंत्री ने रविवार को टीम-9 के अधिकारियों की बैठक में यह अहम निर्णय लिया। कोविड की तीसरी लहर को रोकने के लिहाज से यूपी सरकार का यह कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के काफी मामले आ रहे हैं।

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ऐसे में जिन राज्यों में तीन प्रतिशत से अधिक कोरोना पॉजिटिव की दर हो उन राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए, जो यात्रा प्रारम्भ होने से चार दिन से अधिक पुरानी न हो।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त कर ली है, उन्हें छूट दी जा सकती है। सड़क,वायु व रेल मार्गों के अलावा निजी साधनों से आ रहे लोगों के लिए भी यह नियम लागू किए जाएं। इन राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों की गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग की जाए। प्रदेश आगमन पर इनके एंटीजन टेस्ट और थर्मल स्कैनिंग जरूर किए जाएं। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएं।

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