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ITR filing 2023-24: साल 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ITR दाखिल करना कठिनाईभरा हो सकता है, खासकर पहली बार दाखिल करने वालों के लिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो देरी न करें। समस्याओं से बचने और सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपना रिटर्न दाखिल करते समय ध्यान रखने चंद अहम बातों का ध्यान जरुर रखें-

फॉर्म का चयन

फॉर्म का चुनाव आपकी इनकम के स्रोतों पर निर्भर करता है। यदि आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं और आपकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम है, कृषि आय 5,000 रुपये तक है और आपके पास केवल एक घर है, तो आप ITR-1 (सहज) का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आपकी आय 50 लाख रुपये से अधिक है, तो ITR-2 की सिफारिश की जाती है। नकद या वायदा और विकल्प खंडों में स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार सहित व्यावसायिक आय वाले व्यक्तियों को ITR-3 का उपयोग करना चाहिए।

जरुरी दस्तावेज़

आवश्यक दस्तावेज़ आपकी आय के स्रोत और आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे विशिष्ट ITR फ़ॉर्म के आधार पर अलग-अलग होंगे। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, आवश्यक दस्तावेज़ों में आम तौर पर आपके नियोक्ता से फ़ॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और ब्रोकर या ऑनलाइन म्यूचुअल फ़ंड मध्यस्थों से पूंजीगत लाभ के विवरण शामिल होते हैं।

इन गलतियों से बचना जरुरी

सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपने सही ITR फॉर्म चुना है। गलत फॉर्म का उपयोग करने से आपका रिटर्न अस्वीकार हो सकता है। आय के सभी स्रोतों की रिपोर्ट करना न भूलें। AIS दर्ज किए गए सभी विवरणों को कैप्चर करता है।

सही बैंक खाता डिटेल्स दर्ज करें

अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त बैंक खाते का सही विवरण दें। गलत जानकारी आपके रिफंड में देरी हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप 31 जुलाई के बाद अपना ITR दाखिल कर सकते हैं, तो इसका जवाब हां है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, आप 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा।

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