ITR 30 सितम्‍बर तक कर दें फाईल वर्ना देना होगा इतना जुर्माना

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नई दिल्‍ली, 23 सितम्‍बर। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) 30 सितम्‍बर तक दाखिल करना जरूरी है। आयकर विभाग द्वारा बुधवार को ट्वीट करके कहा गया कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। इसीलिए टैक्स पेयर्स को जल्‍द से जल्‍द अपना आयकर रिटर्न फाइल कर देना चाहिए।

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गौरतलब है कि आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितम्‍बर, 2020 कर दिया था। पहले ये डेडलाइन 31 जुलाई, 2020 थी। वहीं, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवम्‍बर, 2020 तक किया जा चुका है। आयकर विभाग ने कोविड-19 संक्रमण की वजह से ये तिथि बढ़ाई थी, जबकि आमतौर पर इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है।

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उल्‍लेखनीय है कि यदि कोई टैक्‍सपेयर्स इस डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। आमतौर पर तय तिथि तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने पर जुर्माना लगाया जाता है। आयकर विभाग के मुताबिक तय समय-सीमा खत्म होने के बाद 31 दिसम्‍बर तक रिटर्न फाइल करने पर पांच हजार रुपये पेनाल्टी भरनी होगी, जबकि दिसम्‍बर के बाद रिटर्न फाइल किया तो 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले महीने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि तीसरी बार बढ़ाई थी।

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