Jharkhand News: शहरी गरीबों के लिए भी मनरेगा योजना

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पिछले साल वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान अकुशल श्रमिकों के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत किया था.इसके तहत मनारेगा की तरह अकुशल शहरी मजदूरों को भी 100 दिनों की रोजगार गांरटी पर जोर दिया गया‍ था. अब इसको अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है .

कोरोना काल के दौरान काफी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर झारखंड लौट रहे थे. उनके पास कोई काम नहीं था. इसको देखते हुए ही हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत की. यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की तरह शहरी अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए 100 दिन की नौकरी की गारंटी योजना निर्धारित की गयी है.

इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों की तरह शहरी क्षेत्र के मजदूरों को भी 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी का वादा किया गया है. इस योजना में यह भी प्रावधान है कि अगर 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिला, तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है. इसके तहत जॉब कार्ड निर्गत करने के लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल भी लाॅन्च किया है.

मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक शहरी बेरोजगारों के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर का होना जरूरी है. साथ ही आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाना होगा.

मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के शहरी बेरोजगार मजूदरों को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों स्थिति में आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए इच्छुक बेरोजगार मजदूर अपने क्षेत्र के नगर निकाय कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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