मुसीबत में ज्योतिरादित्य सिंधिया, अदालत ने भेजा नोटिस, ये है पूरा मामला

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नई दिल्ली॥ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की परेशानियां बढ़ सकती है। अदालत की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में सिंधिया और इलेक्शन कमीशन को जवाब तलब करना होगा।

उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिन्धिया और इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजा है। उच्च न्यायालय ने सभी को इस मामले में 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। याचिका से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी और फूल सिंह बरैया का नाम हटाने के भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं।

ये है इल्जाम

लहार से कांग्रेस के एमएलए डॉ. गोविंद सिंह ने ग्वालियर उच्च न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ याचिका लगा रखी है। याचिका में डॉ. गोविंद सिंह ने सिंधिया के राज्यसभा सदस्‍यता के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने सिंधिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरण की सूचना छुपाई है।

याचिका में ये भी बताया गया है कि साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरूद्ध FIR दर्ज हुई थी।सिंधिया ने ये बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की थी। अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं।

 

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