कर्नाटक सरकार ने उठाया बड़ा कदम, किसानों से सीधे जमीऩ खरीद सकेंगे उद्योग

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नई दिल्ली॥ कोविड-19 संकट के बीच कर्नाटक सरकार ने उद्योगों को लेकर एक बड़ी अच्छा फैसला लिया है। सरकार ने संशोधित भूमि सुधार अधिनियम लागू कर दिया है। इसके बाद अब कर्नाटक में उद्योग लगाने के लिये सीधे तौर पर किसानों से जमीन खरीदी जा सकेगी।

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कर्नाटक सरकार ने भू़मि सुधार अधिनियम 1961 में संशोधऩ किया है। भूमि सुधार संशोधन बिल 2020 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अधिसू़चित कर दिया गया था। जिसके बाद अब कर्नाटक ने नया नियम लागू कर दिया है जिसने जमीन खरीद की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

अब जमीन की खरोद-फरोख्त सीधे तौर पर उद्योगपति और किसानों के बीच होगी। केवल राजस्व विभाग की अनुमित की आवश्यकता होगी। हालांकि, यदि संबंधित डिप्टी कमिश्नर 30 दिन के अंदर अप्रूवल नहीं भी देता है तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा सकेगा। यानी उद्योगपति अब सिर्फ जमीन के लिए किसान पर निर्भर रहेगा। बता दें कि अभी तक उद्योग के लिए खेती की जमीन केवल सरकारी एजेंसी की परमिशन के बाद ही मिल पाती थी।

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इसीवर्ष मार्च में कर्नाटक विधानसभा ने भूमि सुधार संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दी थी। इसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल ने बिल को मंजूरी दी। 27 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी गई। इससे पहले 25 जनवरी कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इस बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि सरकार कानून में चेंजेस करने जा रही है ताकि इंडस्ट्री आसानी से किसानों से जमीन खरीद सके।

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