Kumar Vishwas को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, इस मामले को लेकर दर्ज हुआ था मुकदमा

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चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित तौर पर दिए गए विवादित बयानों को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के खिलाफ कुमार विश्वास ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Kumar Vishwas

कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए दर्ज की गई है। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा था कि उनके खिलाफ यह मामला रोपड़ में दर्ज किया गया है जबकि उन्होंने इंटरव्यू मुंबई में दिया था।

Kumar Vishwas ने कोर्ट को ये भी बताया कि इस मामले में बिना किसी जांच के जल्दबाजी में एफआईआर फ़ाइल की गई है। 12 अप्रैल को दर्ज इस मुकदमे की कॉपी करीब दस दिन बाद यानी 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे उन्हें दी गई। याची ने कहा कि ये मामला उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। इस प्रकार दर्ज की गई एफआईआर साफ तौर पर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है।

बताया जा रहा है कि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) और केजरीवाल से जुड़े मामलों में पैरवी के लिए पंजाब सरकार ने सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली को नियुक्त किया है जबकि पंजाब के एडवोकेट जनरल की एक पूरी टीम मौजूद है बावजूद इसके पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इन मामलों की पैरवी के लिए सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली का चयन किया है।

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