पटना ।। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने IRCTC धन शोधन मामले में राजद मुखिया लालू प्रसाद को जमानत दे दी है। अदालत ने इस मामले में लालू के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को भी जमानत दे दी है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और प्रत्येक की जमानत राशि पर नियमित जमानत दी गई है। सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी है।
जमानत मिलने पर लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि ‘हमें न्याय मिलने का भरोसा है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है।’ अदालत ने 19 जनवरी को इन तीनों को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया जो आज समाप्त हो रही थी। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों का संचालन अनुबंध एक निजी कंपनी को देने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।