मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या के पास आखिरी मौका, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

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मशहूर बिजनेसमैन विजय माल्या को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बचाव करने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मौका मिला है। विजय को 24 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगौड़े बिजनेसमैनों की वतन वापसी के लिए सरकार से उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई को रोकने पर विचार करने के लिए कहा था।

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SC ने भगौड़ा कारोबारी विजय माल्या को आखिरी मौका देते हुए होने वाले 24 फरवरी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि ये विजय माल्या के लिए आखिरी अवसर है, जिसमें वे अपने बचाव के लिए अदालत में मौजूद रहें।

आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सरकार को सलाह दी थी कि जो भगौड़े बिजनेसमैन रुपयों का भुगतान करने के लिए तैयार हैं तो क्यों न उन्हें भारत लौटने आने और उनके विरूद्ध चल रही कानूनी कार्यवाहियों को रोकने पर विचार किया जाए।

जज संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा था कि कानूनी कार्रवाई में कई साल लगेंगे और एजेंसियां भगोड़े बिजनेसमैनों को वापस लाने के अपने प्रयास में कामयाब हो भी सकती हैं और नहीं भी। ऐसे में यदि भगोड़े बिजनेसमैन रुपए लौटाने पर सहमत हैं तो सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर सकती है।

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