अखिलेश यादव के करीबी नेता आजम खां लेकर आई बड़ी खबर, पुलिस की कार्रवाई पर अदालत ने कही ये बड़ी बात

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नई दिल्ली॥ अखिलेश यादव के करीबी नेता और रामपुर से सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आजम खां के विरूद्द जारी कुर्की की नोटिस तामील कराने में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने दोबारा नोटिस जारी करते हुए पुलिस को मुनादी करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने उनके विरूद्द गैर जमानती वारंट भी जारी किए हैं।

अखिलेश यादव के करीबी नेता खां के विरूद्द पड़ोसी आरिफ रजा को धमकाने के मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कुर्की का नोटिस जारी किया था। कुर्की का नोटिस रिसीव कराने में पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की। पुलिस ने सुनवाई से एक दिन पहले ही नोटिस चस्पा किया था। पुलिस ने उक्त नोटिस के संबंध में मुनादी की भी प्रक्रिया पूरी नहीं की। सोमवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई तो ये मामला उठा, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने सांसद के विरूद्द फिर से कुर्की का नोटिस जारी करते हुए इसे विधिपूर्वक आरोपित को रिसीव कराने के आदेश दिए हैं।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि कोर्ट ने सपा सांसद को इस मामले में फिर से कुर्की का नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब 22 फरवरी को सुनवाई होगी। इसके अलावा चुनाव के दौरान अफसरों के विरूद्द आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने सांसद आजम खां विरूद्द गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला पिछले साल लोकसभा के दौरान का है। सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज हुआ था। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

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अखिलेश यादव के करीबी नेता के विरूद्द विभिन्न मामलों में अब तक 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जिनमें से दस वापस हो गए हैं। दो केसों पर स्टे मिला हुआ है। बचे हुए मुकदमों में निरंतर कार्रवाई चल रही है। इसमें एक-एक कर कुर्की नोटिस जारी हो रहे हैं। उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला के 2-2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में पुलिस ने कुर्की नोटिस जारी होने पर आजम खां के मुहल्ले में मुनादी भी कराई थी। डुग्गी भी पिटवाई थी। अब अन्य मुकदमों में भी कुर्की नोटिस जारी हो रही है। पड़ोसी से मारपीट के मामले में भी कुर्की का नोटिस जारी किया लेकिन, इस मामले में मुनादी नहीं कराई। इसी पर अदालत ने नाराजगी जताई।

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