शरीर पर टैटू वाले छोड़ दें सरकारी नौकरी का सपना, जानें इन जगहों पर भर्ती के नियम

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यदि आप दिल्ली पुलिस सहित किसी केंद्रीय सशस्त्र बल में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं तो शरीर पर टैटू न बनवाएं, अन्यथा शारीरिक और लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद भी आप नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2020 में सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करने के बाद भी युवक को नौकरी नहीं मिली.

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हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सर्जरी के जरिए हाथ पर बने टैटू को हटाने के बाद युवाओं को नौकरी देने पर विचार करे। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने प्रदीप की उस याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें उन्होंने अपने शरीर पर टैटू के कारण नौकरी न देने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा है कि सर्जरी के जरिए टैटू हटाने से उन्हें दो हफ्ते के भीतर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने की आजादी मिली.

यह मामला है?
प्रदीप ने सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए 2020 में भर्ती में आवेदन किया था। वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। लेकिन दाहिने हाथ पर बने टैटू की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली. इसके बाद प्रदीप ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल बोर्ड की 21 और 22 अप्रैल, 2022 की फिटनेस रिपोर्ट को मनमाना, अनुचित और अवैध बताते हुए रद्द करने और फिर से मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश देने की मांग की थी. रिपोर्ट में टैटू के कारण उन्हें चिकित्सकीय रूप से नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

क्या है नीति : सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए 2020 में होने वाली भर्ती परीक्षा की शर्त-11.12 के तहत आवेदक के शरीर पर टैटू बनवाने की स्थिति में नौकरी न देने का प्रावधान है.

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