नई दिल्ली, 2 मार्च : 28 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाले कई शराब विक्रेताओं द्वारा बुधवार को एक याचिका दायर की गई, जिसके द्वारा दिल्ली के एनसीटी सरकार के आबकारी विभाग ने छूट जारी करने या अनुदान पर रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने शराब के ब्रांडों पर खुदरा लाइसेंसधारियों द्वारा छूट / रियायतें बाहरी दुकानों में भीड़भाड़ और COVID-19 के मौजूदा खतरे की रिपोर्ट के मद्देनजर यह आदेश जारी किया था
गौरतलब है कि वैध एल 7जेड लाइसेंस धारक याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जून 2021 में, दिल्ली सरकार ने 2021-2022 के लिए नई दिल्ली आबकारी नीति को मंजूरी दी थी और कहा था कि शराब नीति और निविदा के अनुसार खुदरा लाइसेंसधारियों द्वारा छूट की अनुमति स्पष्ट रूप से दी जाती है।
याचिका में कहा गया पॉलिसी के क्लॉज 4.1.9 (viii) में इसकी अंतिम पंक्ति में कहा गया है “लाइसेंसधारक एमआरपी पर रियायत, छूट या छूट देने के लिए स्वतंत्र है।” इसी तरह, निविदा के खंड 3.5 .1 में अपनी अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि “लाइसेंसधारक एमआरपी पर रियायत, छूट या छूट देने के लिए स्वतंत्र है।