नई दिल्ली॥ कोविड-19 संकट की वजह से देश के कई इलाकों में परिवर्तन हुआ है। वही इस बीच सेंट्रल गवर्मेंट ने अपने कर्मचारियों को थोड़ी राहत दी है। पर्सनल मिनिस्ट्री के आदेश के अनुसार, कोरोना के कारण जारी किये लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता की वजह से दफ्तर नहीं आ पाने वाले, अपने कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्मेंट ने नियमों में छूट दी है।
ये आदेश ऐसे लोगों के लिए भी हैं, जो या तो छुट्टी पर थे या ऑफिशियल दौरे पर नहीं थे। वही ये फैसाल सरकार की तरफ से तब आया है, जब वह कर्मचारियों से कई संदर्भ और पूछताछ प्राप्त कर रहा है। जो आवश्यक सहमति के साथ छुट्टी पर चले गए, मगर यात्रा पाबंदियों की वजह से ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सके।
कार्मिक मंत्रालय ने सभी केंद्र सरकारी विभागों को इस मसले पर प्रश्नों के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए, एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के साथ-साथ उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के लिए अनावश्यक संदर्भ से बचना चाहिए।