बैंक कर्मियों पर मोदी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, अब नहीं कर पाएंगे ये काम

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नई दिल्ली॥ कोविड-19 महामारी के कारण सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही हैं। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला किया है।

मोदी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सर्विसों में शामिल कर लिया है। यह बदलाव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत किया गया है। बैंकिंग सेवाओं के एक्ट में शामिल होने के बाद अब कोई भी कर्मचारी और अफसर हड़ताल नहीं कर सकेगा। ये नया नियम 21 अप्रैल से लागू हो गया है।

वित्त विभाग के अधीन आने वाले वित्त मंत्रालय की तरफ से 20 अप्रैल को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के जरिए बैंकिंग इंडस्ट्री को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सर्विसों में शामिल कर लिया है।

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वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह अवधि 21 अप्रैल से लागू हो गई है। श्रम मंत्रालय की तऱफ से 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण आर्थिक गतिविधियों पर बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। इसी कारण से बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवाओं में शामिल किया गया है। अब कोई भी बैंक कर्मी हड़ताल नहीं कर सकते हैं।

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