हिंदुस्तान के हर घर में सोना मिल जाएगा। कहीं सिक्के के रूप में तो कहीं गहने की शक्ल में। आपके घर पर भी सोने के जेवरात होंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से घर पर सोने रखने की लिमिट कितनी है? लिमिट से ज्यादा सोना रखना आपको इनकम टैक्स के शिकंजे में फंसा सकता है।
भारत में कुछ साल पहले तक गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 लागू था। इसके तहत लोगों को एक सीमा से ज्यादा सोना रखने की इजाजत नहीं थी। मगर इस एक्ट को जून 1990 में खत्म कर दिया गया। अब तक सरकार ने सोना रखने की लिमिट को लेकर कोई भी नियम नहीं बनाया है। हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी ने 1994 में गोल्ड लिमिट को लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे।
अगर किसी शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक की गोल्ड ज्वैलरी है तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा। अविवाहित महिला अपने पास ढाई 100 ग्राम सोना रख सकती है। विवाहित अविवाहित पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं, मगर बिना इनकम सोर्स के इससे ज्यादा सोना पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है।
साफ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने गोल्ड रखने को लेकर कोई लिमिट तय नहीं की है। मगर अगर आपको गिफ्ट में या विरासत में सोना मिल रहा है तो उससे जुड़े कागजात दिखाने होंगे। इसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में करना होगा।
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