5 वर्षीय मासूम से बलात्कार के बाद हत्या, “डब्लू मोदी” को सुनाई गई फांसी की सजा

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पांच वर्षीय मासूम संग बलात्कार व हत्या के केस में पोक्सो की स्पेशल कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. धनबाद की कोर्ट ने पुटकी के रहने वाले डब्लू मोदी को अपराधी करार देते हुए उसके जुर्म के लिए मौत की सजा सुनाई है। पॉक्सो के स्पेशल जज प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने बच्ची से रेप के बाद हत्या और सबूत छिपाने के मामले में डब्ल्यू को अपराधी ठहराया था. कोर्ट ने उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

gang-rape with innocent child

विशेष अदालत के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पॉक्सो के जज प्रभाकर की कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे. मासूम का शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया था। एफएसएल और डीएनए जांच साइस लैब में कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई थी। गवाहों के बयान व समस्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को निर्णय लिया।

रेपिस्ट को सुनाई फांसी की सजा

POCSO अदालत के लोक अभियोजक ने बताया कि 28 अप्रैल 2018 को डब्ल्यू मोदी ने मासूम को उसके परिवार से यह कहकर ले गया था कि वह उसे खिलाने के लिए ले जा रहा है। इसके बाद जब आरोपी मोदी घर वापस आया तो मासूम उसके साथ नहीं थी। घर वालों ने पूछा तो पता नहीं कहां है बोला।

तत्पश्चात, स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी बच्ची को डब्ल्यू जैतुडीह जंगल की ओर ले गया था. इस पर बच्ची की मां ने मामले को लेकर डब्ल्यू के विरूद्ध पुटकी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने बच्ची का शव जैतुडीह के जंगल से बरामद किया।

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