Salary वाले 3 हफ्ते में ये काम ज़रूर निपटाएं, वरना 5000 रुपये जुर्माना देने को रहें तैयार

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आयकर विभाग: हर किसी को जीविकोपार्जन के लिए धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में कुछ लोग व्यापार करते हैं तो कुछ लोग रोजगार का रास्ता अपनाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग रोजगार के माध्यम से पैसा कमाते हैं, उनकी आय का स्रोत उनका वेतन है। ऐसे लोगों को नौकरीपेशा कहा जाता है। हालांकि, अब इन वेतनभोगी लोगों को, जिनका वेतन हर महीने आता है, उन्हें अब तीन सप्ताह के भीतर एक महत्वपूर्ण काम निपटाना होगा। यदि तीन सप्ताह के भीतर यह महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया तो जुर्माना भरना पड़ सकता है।

जुर्माना लगाया जा सकता है

अगर लोग इनकम कर रहे हैं तो लोगों को उस इनकम पर टैक्स भी देना होता है। इसके लिए लोगों को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ रही है. वहीं, आखिरी तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करना फायदे का सौदा साबित होगा वरना इसके बाद जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

5000 रुपये जुर्माना

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। व्यक्तिगत आयकरदाताओं को 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करता है, तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि 5000 रुपये है। ऐसे में अब 31 जुलाई को तीन हफ्ते ही बचे हैं।

यहां जाएं और भरें ITR

इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाना होगा। यहां आपको अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा और फिर अपनी आय संबंधी जानकारी देकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।

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