एक बैंक से दूसरे बैंक में कर्ज ट्रांसफर करने को लेकर RBI ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन ट्रांसफर को लेकर अपनी नई पॉलिसी का मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। इसके तहत अब बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं को इस संबंध में व्यापक और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करनी होगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस के मुताबिक लोन ट्रांसफर के ये नए नियम इनके जारी होने की तारीख यानी 24 सितंबर 2021 से लागू हो गए हैं। यह नियम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों समेत सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर लागू होता है।
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, छोटे वित्त बैंक, आवास वित्त कंपनियां, सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (नाबार्ड सहित), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), एक्जिम बैंक और सिडबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)” ये नियम एनबीएफसी पर लागू होगा।
अवगत करा दें कि लोन ट्रांसफर की यह प्रक्रिया दो बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच होती है। लोन हस्तांतरण की सहायता से, ये सभी बैंक और वित्तीय संस्थान इसका इस्तेमाल अपनी तरलता (नकद निधि) के साथ-साथ शेष ऋण जोखिम और रणनीतिक बिक्री के प्रबंधन के लिए करते हैं।