सवेरे सवेरे पूरे भारत में लागू हुई कोविड-19 की नई गाइडलाइन, आज रात 12 बजे से ही॰॰॰

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भारत में त्योहारों का सीजन है। तो वहीं कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेशों और केंद्रशासित राज्यों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किया है।

COVID-19

नई नियम के अनुसार कंटेनमेंट जोन (नियंत्रण क्षेत्र) के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों और 5 % (पॉजिटिविटी रेट) से ज्यादा केसों की रिपोर्ट करने वाले जिलों में कोई सामूहिक सभा नहीं होगी। वहीं 5 % और उससे कम संक्रमण दर वाले जिलों में पूर्व अनुमति और सीमित लोगों (स्थानीय संदर्भ के मुताबिक) के साथ सभा की इजाजत दी जाएगी।

गाइडलाइन में बताया गया है कि प्रदेशों में साप्ताहिक मामले की संक्रमण दर के आधार पर छूट और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। राज्य किसी भी प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए सभी जिलों में रोजाना संक्रमण के मामलों की बारीकी से निगरानी करेंगे और इसके अनुसार प्रतिबंध और कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करेंगे।

गर्वमेंट ने कहा है कि लोगों को यात्रा करने और आपस में मिलने-जुलने से रोकने के लिए प्रचार किया जाना चाहिए। “ऑनलाइन दर्शन” और वर्चुअल समारोहों के प्रावधान को बढ़ाया दिया जाएगा। बता दें कि सभी नियम आज रात 12 बजे से प्रभावी हो गए हैं।

नई गाइडलाइ के अनुसार सभाओं/जुलूसों में भाग लेने के लिए अनुमत लोगों की संख्या का कड़ाई से पालन हो। तो वहीं प्रार्थना स्थलों पर अलग प्रवेश और निकास बिंदु और सामान्य प्रार्थना कार्पेट का इस्तेमाल, “प्रसाद”, पवित्र जल के छिड़काव आदि से बचा जाना चाहिए।

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