उत्तर प्रदेश में शादी को लेकर जारी हुआ नया आदेश, अब सिर्फ इतने लोग ही हो सकेंगे शामिल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को शादी व अन्य समारोहों के सम्बंध में नया आदेश जारी कर दिया गया है। एक समय में सिर्फ 25 लोग ही समारोह में शामिल हो सकेंगे। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने दी।

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गाइडलाइन का पालन कराना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी

प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों के बीच विवाह और अन्य समारोह के लिए नयी गाइडलाइन जारी करने के बाद श्री अवस्थी ने कहा कि समारोह में कोविड गाइडलाइन का पालन कराना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। आयोजन स्थल पर साफ-सफाई व्यवस्था रहनी चाहिए। संक्रमण न फैले इसके लिए सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।

मॉस्क लगाने के साथ ही बैठने की व्यवस्था दूर-दूर करनी होगी

उन्होंने कहा कि अब शादी में सिर्फ 25 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। सभी अतिथियों के मॉस्क लगाने के साथ ही बैठने की व्यवस्था दूर-दूर करनी होगी। बता दें कि शादियों में अतिथियों के आने की संख्या 50 थी।

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