उत्तराखंड में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू, सरकार ने जारी की ये गाइडलाइन

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तीरथ मंत्रिमंडल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के रोकथाम को लेकर राजधानी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू (रात्रि लॉकडाउन) लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ प्रदेश के तीन जिलों में कक्षा एक से लेकर 12 वीं तक के स्कूल (दसवीं और बारहवी बोर्ड को छोड़कर ) 30 अप्रैल तक बंद रखने के फैसले के साथ ही गैरसैंण कमिश्ननरी बनाने के त्रिवेन्द्र सरकार के फैसले को वापस लिया है।

Night curfew

शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक समाप्ति के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ब्रीफिंग की। मंत्री ने बताया कि कोविड के संक्रमण को देखते हुए देहरादून निगम क्षेत्र में रात 10 से सुबह पांच बजे तक रात्रि लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की जाएगी। आवश्यक कार्यो के लिए पहले की तरह छूट जारी रहेगी।

मंत्रिमंडल में प्रदेश के तीन जनपदों में स्कूल को 30 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें देहरादून जिले के चकराता,कालसी क्षेत्रों को छोड़कर शेष जिले,संपूर्ण हरिद्वार जिला,नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र और नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र में 30 अप्रैल तक कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल बंद रखने पर फैसला लिया गया। इस निर्णय में बोर्ड परीक्षा 10 वीं और बारहवीं के स्कूल चालू रहेंगे।

इसके साथ ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गैरसैंण को कमीश्नरी मंडल के फैसले को स्थगित कर दिया है। कैबिनेट में बेटी बचाव बेटी पढ़ाओं अभियान के तहत मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को भी मंजूरी मिली है। लड़कियों के जन्म होने पर महालक्ष्मी किट का लाभ दिया जाएगा। एक किट की कीमत साढ़े तीन हजार रुपये होगी। इसमे बदाम गिरी, छुहारे, कंबल, शॉल, तोलिया, सैनिटरी नैपकिन, नेल कटर, साबुन, तमाम शिशु के कपड़ेगर्भवती और बच्चा हर जरुरत की सामग्री सीजन के अनुसार दी जाएगी। जुड़वा बच्चें होने पर उसे जोड़ा जाएगा।

शासकीय प्रवक्ता ने बतया कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में तीन साल में भवन निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण या जीर्णोद्धार का काम को पूरा किया जाएगा। कुल 2338 ग्राम पंचायतों में भवन बनेगा।इसमें 50 प्रतिशत मनरेगा और 25 राज्य और 25 प्रतिशत धन पंचायतों के स्रोत से वहन होगा।

कोविड 19 के चलते कुंभ में होने वाली खरीद के लिए प्रोक्यूमेंट रूल में छूट की सीमा 6 माह ओर बढ़ाई गयी। राज्य में प्लास्टिक पार्क सितारगंज में बनेगा। केंद्र और राज्य मिकलर बनाएंगे पार्क। 40 हेक्टयर पर बनेगा प्लास्टिक पार्क। जमीन हस्तांरण में स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। उद्योग विभाग से सिडकुल को जमीन ट्रासंफर होगी।

गेहूं का एमएसपी 1975 निर्धारित हुआ,,20 रुपये बोनस देने के निर्णय लिया है। 2.2 लाख मैट्रिक टन गेंहू की खरीद होगी।241 क्रय केन्द्र पर चार खरीद एजेंसिया काम करेगी। इसके साथ ही चिटफंड कंपनियों पर पाबंदी लगाने के लिए बने रूल को मिली कैबिनेट की मंजूरी। खनन नीति के लिए एक उप समिति बनाई गई। मुख्यमंत्री कमेटी के सदस्यों के नाम तय करेंगे। लैब टेक्नीशियन के 168 पदों को रिएप्रुमेंट किया जाएगा।

उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद में किया गया संशोधन, 12 वीं में फेल होने पर वोकेशनल एजुकेशन में पास होने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। धारा 91 में एक ओर संसोधन किया गया। अब सरकारी मृतक नाम की जगह पर मृतक सेवक लिखा जाएगा।

 

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