कानून तोड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा- सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली॥ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए भी सख्त रुख अख्तियार किया। शीर्ष अदालत ने पराली मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की विशेष पीठ प्रदूषण पर लंबित अन्य मामलों की सुनवाई की।

इस मौके पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर कोई भी नियम व निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अपनी ड्यूटी नहीं निभाने पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पंजाब सरकार से कहा, ‘आप अपनी ड्यूटी पूरी करने में बुरी तरह से फेल हुए हैं।’

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जस्टिस मिश्रा ने आदेश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अब कोई पराली न जले। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हर किसी को पता है कि इस साल भी पराली जलाई जा रही है। आखिर सरकार ने इस संबंध में पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई और क्यों मशीनें पहले मुहैया नहीं कराई गई? उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पूरे साल में कोई भी कदम नहीं उठाया गया।

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