लखनऊ। सांसद-विधायक (एमपी एमएलए कोर्ट) मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने कांग्रेस पार्टी (Congress) के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। उन पर मानहानि का आरोप लगा है।
अजय कुमार लल्लू के खिलाफ ये आदेश मुकदमे के दौरान अनुपस्थित होने की वजह से पारित हुआ है। कोर्ट ने अंतिम तिथि पर उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह का अंतिम अवसर दिया था। सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की गयी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लल्लू पर मानहानि का मामला पंजीकृत कार्य था।
सुनवाई के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अदालत में मौजूद थे लेकिन लल्लू पेश नहीं हुए और उनके वकील ने स्थगन की मांग की। याचिका खारिज करते हुए सांसद-विधायक कोर्ट के न्यायाधीश पी. के. राय ने (Congress) लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। शर्मा ने घोटाले की शिकार हाउसिंग फाइनेंस फर्म डीएचएफएल में राज्य बिजली निगम कर्मचारियों के भविष्य निधि के 2,600 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर (Congress) लल्लू के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।