अबू धाबी :मुस्लिम राष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात(यूएई) ने गैर मुस्लिमों को शादी, तलाक और बच्चे को गोद लेने संबंधी अधिकार देने की अनुमति दे दी है। इसके लिए यूएई में बाकायदा एक नया कानून बनाया जा रहा है। अभी तक यूएई में शरिया कानून के तहत ही शादी की अनुमति थी। अन्य मुस्लिम देशों की तुलना में संयुक्त अरब अमीरात का ये नवीनतम और ऐतिहासिक कदम है।
खाड़ी राष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में रह रहे गैर मुस्लिम लोगों को सौगात देते हुए उन्हें अपने रीति-रिवाज से शादी करने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं इसके लिए यूएई जल्द ही एक अदालत शुरू करेगी, जिसमें गैर मुस्लिमों के विवाह को मंजूरी मिल सके।
यूएई की समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम के मुताबिक, गैर-मुसलमानों को संयुक्त अरब अमीरात में नागरिक कानून के तहत शादी, तलाक और बच्चों को गोद लेने संबंधी सभी अधिकारों की अनुमति दी जाएगी।
संयुक्त अरब अमीरात में यह नवीनतम और ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले अन्य खाड़ी देशों की तरह यूएई में शादी और तलाक इस्लामी शरिया सिद्धांतों के आधार पर ही होते थे। अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल-नाहयान इस समय यूएई महासंघ के अध्यक्ष हैं ! उनके द्वारा जारी फरमान में कहा गया है कि इस नए कानून में नागरिक विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संयुक्त बाल हिरासत और पितृत्व का प्रमाण और विरासत शामिल है।