हेलमेट (Helmet) के पुराने नियमों को लेकर बड़ा फेरबदल हुआ है। ज्ञात करा दें कि राष्ट्र में 1 जून 2021 से सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट की खरीददारी हो रही है। दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मजबूत, हल्के तथा अच्छी गुणवत्ता वाले ओरीजनल हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून लागू कर दिया है।
ये नया कानून भारत में एक जून 2021 से लागू हो गया है। सरल शब्दों में समझें तो बेकार क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट (Helmet) को बेचना अब जुर्म माना जाएगा। वहीं, लोकल हेलमेट (Helmet) का प्रोडक्शन भी अब ई-लीगल हो गया।
दरअसल, मोदी सरकार ने 26 नवंबर 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें असली तथा नकली हेलमेट (Helmet) बनाने और बेचने दोनों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया था। इस अधिसूचना में कहा गया था कि सभी दोपहिया हेलमेट BIS प्रमाणित होने चाहिए और उन पर भारतीय मानक (ISI) का निशान होना चाहिए।
इसमें बताया गया था कि बिना हेलमेट (Helmet ) दोपहिया वाहन चलाने वाले शख्स पर 1 जून, 2021 से केस चलाया जा सकता है और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नए नियम सिर्फ हेलमेट के ग्राहकों तक सीमित नहीं है। बल्कि, एक जून के बाद से बिना-ISI हेलमेट के बनाने, बिक्री, स्टोरेज (भंडारण) या आयात करने पर 1 साल की कैद के साथ एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।