लखनऊ। देशभर में कोरोना की दूसरी लहर की आशंकाओं के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सतर्क हो गई है। योगी सरकार ने किसी धार्मिक-सांस्कृतिक या पारिवारिक आयोजन जैसे- शादी, मुंडन आदि में शामिल हो सकने वाले लोगों की अधिकतम संख्या को कम कर दिया है।
पहले जहां ऐसे समारोहों में 200 लोगों के जाने की इजाजत थीं, वहीं अब इसे घटाकर 100 कर दिया है। इसके अलावा, शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। इसके साथ ही अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी होगा।
नई गाइडलाइंस के मुताबक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।