उत्तर प्रदेश ।। सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को एक सितंबर से यूपी में भी लागू कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने अब यातायात नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसा है।
आदेश देते हुए डीजीपी ने कहा कि यदि किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता पाया गया तो, उससे डबल चालान वसूला जाएगा। डीजीपी ओपी सिंह द्वारा दिए गए इस आदेश के बाद से ही पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है।
दरअसल, नए नियमों के अनुसार, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देगा होगा। इसके तहत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपए का जुर्माना और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा होगी। इतना ही नहीं साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।