अब रद्द हुआ इस बैंक का लाइसेंस, ग्राहकों की जमा रकम पर RBI ने कही ये बड़ी बात

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नई दिल्ली। बैंकिंग क्षेत्र में एक और बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। RBI ने ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कार्रवाई गोवा स्थित मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर की है। आरबीआई के इस कार्रवाई की वजह मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की खराब मौजूदा वित्तीय स्थिति और वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान ने करने की असमर्थता है।

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बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। इसेक साथ ही यह बैंक नियमन कानून, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रही है। आरबीआई का कहना है कि गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का की अपील की है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि लगभग 99 फीसदी खाताधारक बैंक की जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से प्राप्त हो जाएगी। बैंक का डिपॉजिटर पांच लाख रुपए तक की अपनी जमाराशि का बीमा दावा हासिल करने का हकदार होगा। अगर रकम इससे अधिक है तब भी डिपॉजिटर को सिर्फ पांच लाख तक का ही बीमा मिलेगा। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्राहकों को 90 दिन के अंदर बीमा की रकम देने की स्वीकृति दी है। इस बदलाव के बाद उन डिपॉजिटर्स को राहत मिलेगी जिनकी रकम किसी न किसी वजह से बंद या लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों में फंस जाती है।

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