बजट-2019: अब नहीं पड़ेगी PAN CARD की जरूरत, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए वित्त मंत्री ने दी बड़ी राहत

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नई दिल्ली ।। भारत की पहली महिला पूर्णकालीन (full-term) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट पेश किया। अपने बजट-2019 भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम पूर्ण घोषणाएं कीं। अपने स्टेटमेंट के दौरान के दौरान वित्त मंत्री ने Income tax दाताओं को बड़ी राहत हुए हुए कहा कि अब कर दायर करने वाले करदाता Aadhar Card से भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और इसके लिए PAN CARD की जानकारी देना जरूरी नहीं है।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि 120 करोड़ भारतीयों के पास Aadhar Card हैं। अत: करदाताओं की आसानी और सुविधा के लिए पैन तथा आधार में आपसी अदल-बबद करने तथा जिनके पास पैन हीं है उनको अपने Aadhar Card को महज उल्लेख कर इनकम टैक्स विवरणी प्रस्तुत करने व पैन कोट करने की आवश्यकता होने पर उन्हें उसके प्रयोग करने अनुमति होगी।’ आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले आयकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि अब से टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिये पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा।

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इससे पहले कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 26 सितंबर, 2018 को अपने फैसले में आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार देते हुए कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर के आवंटन के लिए आधार अनिवार्य होगा।

वहीं कर से जुड़ी बातों पर गौर करें तो वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। 2 से 5 करोड़ की सालाना आय वालों को अब 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा और 7 करोड़ से अधिक इनकम वालों को सात प्रतिशत का Extra सरचार्ज लगेगा। वहीं 45 लाख का घर खरीदने में डेढ़ लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

दरअसल पैन नंबर 10 अंक का एक खास नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। PAN CARD केवल उन्हीं लोगों को जारी किया जाता है जो इसके लिए आवदेन करते हैं। वर्तमान में बिना PAN CARD के आप अपना आयकर नहीं भर सकते हैं लेकिन सरकार के इस निर्णय से करदाताओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी।

फोटो- फाइल

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