अब धीमी गाड़ी चलाने पर इतने हज़ार का होगा चालान, नया सरकारी आदेश हुआ जारी

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New Traffic Rule: अक्सर आपने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर चालान देखे और सुने होंगे. लेकिन सरकार ने दिल्ली-मेरठ हाईवे पर नया नियम लागू कर दिया है. जिसमें धीमी गति से वाहन चलाने पर 2000 रुपये का चालान काटने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेस-वे पर चिपियाना रेलवे ओवर ब्रिज तैयार होने के बाद ओवरटेक करते समय निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करने पर 500 से 2000 रुपये तक का चालान किया जाएगा. इसके पीछे सरकार का मकसद सड़क हादसों को रोकना बताया जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर घटनाएं ओवरटेक करने के दौरान होती हैं। इसमें ओवरटेक करते समय धीमी गति से वाहन चलाने का एक बड़ा कारण सामने आया है।

आपको बता दें कि एनएचआई और जानकारों ने जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि ज्यादातर हादसे ओवरटेकिंग की वजह से होते हैं. लोग निर्धारित गति सीमा से कम वाहन चलाते हैं, खासकर एक्सप्रेसवे पर। इससे पीछे आने वाले वाहनों को ओवरटेक करने का रास्ता नहीं मिल पाता है। इससे कई बार जाम भी लग जाता है। इसलिए सरकार ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर धीमी गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। ताकि लोगों को पहले से नियमों की जानकारी हो।

चालान काटने की तैयारी में एनएचआई
फिलहाल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर ओवरटेक लेन में निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करने पर चालान किए जा रहे हैं. एक्सप्रेस-वे पर गाड़ी चलाते समय नियम कहता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ओवरटेक करते समय बीच वाली लेन में आना होगा। इससे पीछे से आ रहा वाहन बिना किसी रुकावट के ओवरटेक कर सकता है। आपको बता दें कि अब मेरठ एक्सप्रेस-वे पर कार की गति 100 किमी और बस की गति 80 किमी निर्धारित की गई है।

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