कोविड पीरियड के बाद से डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ा है। अब भारी संख्या में लोग डिजिटल लेनदेन को प्राथमिकता दे रहे हैं। मगर उसके बाद भी कई तरह के लेन-देन नकदी में ही किए जाते हैं। वहीं, जो लोग इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हैं वे भी अपना सारा काम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बजाय कैश के जरिए पूरा करना पसंद करते हैं।
यही वजह है कि लोग आज भी घर में नकदी रखना पसंद करते हैं। मगर टैक्स चोरी और काले धन जैसी समस्याओं पर काबू पाने के लिए सरकार ने नकदी को लेकर कई नियम बनाए हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर मन में आता है, मगर हम इस पर चर्चा नहीं करते कि घर में कितना कैश रखा जा सकता है? आज हम इसके बारे में जानेंगे।
आयकर नियमों के मुताबिक, घर में नकदी रखने के लिए कोई विशेष नियम या सीमा नहीं तय की गई है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो घर में कितनी भी रकम रख सकते हैं। मगर आपके पास उस राशि का स्रोत होना चाहिए।
अगर आपसे कभी भी जांच एजेंसी पूछताछ करेगी तो आपको वो सोर्स दिखाना होगा.और तो और आईटीआर डिक्लेरेशन भी दिखाना होगा. इसका मतलब यह है कि अगर आपने गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया है, तो आपको यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप घर पर कितनी नकदी रखते हैं।
यदि आप जांच एजेंसी को पैसे का स्रोत नहीं बता पाए तो आप भारी संकट में पड़ सकते हैं. ऐसे में जांच एजेंसी को मामले की जानकारी दी जाती है. इसके बाद आयकर विभाग यह जांचता है कि आपने कितना टैक्स चुकाया है। इस बीच अगर खातों में अघोषित नकदी पाई गई तो आयकर विभाग आपके विरूद्ध कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में आप पर अघोषित रकम का 137 फीसदी तक टैक्स लग सकता है।
--Advertisement--