17 करोड़ लोगों के PAN CARD हो जाएंगे बेकार, अगर ऐसा नहीं किया तो!

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नई दिल्ली॥ भारत सरकार ने पेन कॉर्ड के साथ Aadhaar Card को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। देश में 30.75 करोड़ से ज्यादा पैन धारक हैं। हालांकि 27 जनवरी 2020 तक 17.58 करोड़ पैन रखने वालों ने पैन के साथ आधार को नहीं जोड़ा था। इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही है।

इसीलिए आयकर विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस वर्ष की 31 मार्च तक यदि आपने अपने आधार कार्ड को पेन कॉर्ड के साथ लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड से जुड़े कुछ कार्य रुक सकते हैं और पेन कॉर्ड को रद्द भी किया जा सकता है। क्योंकि आधार-पैन लिंक के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। अब इसके लिए अंतिम दिनांक 31 मार्च है, जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी आपको अगले 45 दिन में इस काम को पूरा कर लेना है।

आयकर विभाग की चेतावनी- आयकर विभाग ने बताया कि आधार-पैन लिंक के लिए दिनांक को कई बार आगे बढ़ाया गया है और अब इसके लिए अंतिम दिनांक 31 मार्च है जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा। सामान्य तौर पर आयकर रिटर्न भरने के लिए पेन कॉर्ड की आवश्यकता होती है। ऐसे में विभाग ने बताया कि दोनों कागजात लिंक न होने पर लोगों को कुछ परेशानी आ सकती है। हालांकि दोनों कागजातों को 31 मार्च के बाद भी लिंक किया जा सकेगा।

लेकिन इस दिनांक के बाद पैन को आधार से लिंक करने पर वह उसी दिन से सामान्य माना जाएगा जिस दिन उसे लिंक किया जाएगा। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर आधार पैन लिंक करने की ऑनलाइन सुविधा दी है। साथ ही यदि कोई ये देखना चाहे कि उसका आधार और पैन लिंक हुए हैं या नहीं तो वो भी आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकता है।

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