प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ और जुर्माना महज 200 रुपए? जानें क्या है माजरा

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फिरोजपुर, पंजाब में भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगने के केस में 18 घंटे बाद प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गयी। किंतु, अब इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करने के नाम पर केवल कागज भरे जा रहे हैं।

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एफआईआर को लेकर कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब पंजाब पुलिस नहीं दे रही है। दर्ज शिकायत में ऐसी धारा लगाई गई है, जिसके अंतर्गत महज 200 रुपए जुर्माना भरना होगा।

पुलिस पर उठे सवाल

इलेक्शन से पहले पंजाब में पीएम की सुरक्षा में लापरवाही का मामला कम होने का नहीं ले रहा है और इस केस में पंजाब पुलिस और प्रदेश की चन्नी सरकार घिरती नजर आ रही है। एक तो केस में 18 घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया गया और उस पर से एफआईआर ऐसी जिसको लेकर पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

  • पहला सवाल- एफआईआर में प्रधानमंत्री का जिक्र क्यों नहीं?
  • दूसरा सवाल- एफआईआर में कमजोर धारा क्यों लगाई गई?
  • तीसरा सवाल- पुलिस के लिए आंदोलनकारी अज्ञात कैसे?
  • चौथा सवाल- प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद क्यों पहुंची पुलिस?
  • पांचवां सवाल- SPG एक्ट क्यों नहीं लगाया गया?
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