Porn Video Case: राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नामा नहीं ले रही हैं। पोर्नोग्राफी मामले में फंसे राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजकुंद्रा समेत छह अन्य आरोपियों की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इनमें एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का नाम भी है। इस मामले ने अन्य तीन आरोपियों के नाम उमेश कामत, सुवोजित चौधरी और सैम अहमद हैं।

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बता दें कि राज कुंद्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वीडियोज कामुक (इरोटिक) जरूर थे लेकिन उसमें किसी भी तरह की शारीरिक या सेक्शुअल गतिविधि को नहीं दिखाया गया है । राज कुंद्रा का कहना था कि इस तरह के वीडियोज बनाने या फिर उनका प्रसारण करने से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें साजिश के तहत केस में फंसाया गया है।

कई धाराओं में दर्ज है मुकदमा

याचिका ख़ारिज करते हुए जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट में राजकुंद्रा की तरफ से वकील प्रशांत पाटिल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।गौरतलब है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और आईटी एक्ट सेक्शन 66ई, 67, 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जमानत पर बाहर है राज कुंद्रा

पोर्न वीडियो मामले में राज कुंद्रा को इसी साल जुलाई में अरेस्ट किया गया था। राजकुंद्रा पर पोर्न फिल्मों को बनाने और उन्हें हॉट शॉट्स नाम के ऐप पर अपलोड करने का आरोप था। लगभग दो महीने तक जेल में बिताने के बाद बीते सितंबर माह में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था।

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