Salman Khan: काला हिरण शिकार केस में कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला, अब…

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जोधपुर। काला हिरण शिकार प्रकरण में शनिवार को कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभिनेता Salman Khan को हाजिरी माफी दे दी है। अब अभिनेता को 16 फरवरी को कोर्ट में पेश होना होगा।

Salman Khan
Salman Khan

वकील ने कोरोना का हवाला दिया

सलमान (Salman Khan) को शनिवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए थे। आज उसके वकील ने कोरोना का हवाला देते हुए हाजिरी माफी का आग्रह किया। कोर्ट ने उसे छूट प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तिथि 6 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया। इस मामले में सलमान की तरफ से यह लगातार 17वीं बार हाजरी माफी ली गई है। कोरोना काल में ही उसे सातवीं बार हाजिरी माफी मिल चुकी है।

हिरण शिकार से जुड़े दो मामले चल रहे

गौरतलब है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश में हिरण शिकार से जुड़े दो मामले चल रहे हैं। एक दिसम्बर को न्यायाधीश ने उन्हें 16 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे रखा था। सलमान (Salman Khan) vके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की तरफ से कोर्ट में पेश हाजिरी माफी में कहा गया है कि रेस्पोंडेंट मुंबई में निवास करता है। मुंबई व जोधपुर में कोविड-19 महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है। इन परिस्थितियों में रेस्पोंडेंट का पेशी के लिए जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है। इस कारण रेस्पोंडेंट सलमान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हो सका है। ऐसे में सलमान को आज हाजिरी माफी प्रदान की जाए।

ट्रायल कोर्ट में हो रखी सजा

अप्रैल 2018 में सलमान खान (Salman Khan) ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद वे एक बार कोर्ट में पेश हुए। ढाई साल की इस अवधि में इसके अलावा प्रत्येक पेशी पर वे किसी न किसी कारण से हाजरी माफी लेता रहा। करीब सोलह बार वह हाजिरी माफी का लाभ ले चुका है। कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रेल को, दूसरी 4 जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 व पांचवी 28 सितम्बर को तथा छठीं पेशी 01 दिसम्बर को और आज एक बार फिर 16 जनवरी को सलमान की तरफ से कोरोना के नाम पर हाजिरी माफी मांगी गई। कोर्ट ने भी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हर बार सलमान को हाजरी माफी प्रदान की।

सह आरोपियों का मिल चुका संदेह का लाभ

यह बता दें कि इस मामले में सह आरोपित फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान (Salman Khan) को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुआ था। सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है।

22 साल से चल रहे हैं मामले

स्थानीय पुलिस ने सलमान खान (Salman Khan) व अन्य के खिलाफ गत दो अक्टूबर 1998 को हिरण शिकार करने का मामला दर्ज किया था। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थानों पर हिरण शिकार व अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया था। इसके पांच दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए थे।

भवाद मामले में ठहराया गया था दोषी

भवाद में हिरण शिकार के एक मामले में 17 फरवरी 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान (Salman Khan) को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई। घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया था। सलमान ने इन दोनों सजा के खिलाफ चुनौती दे रखी है। ये दोनों मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं।
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