हिरण शिकार मामला : सलमान खान पर कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला, अब…

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जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान को हिरण शिकार मामले में आज अदालत ने हाजिरी माफी दे दी। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2021 को होगी।

Salman Khan

मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सलमान खान के अधिवक्ता ने कोरोना का हवाला देते हुए हाजिरी माफी की अर्जी दी, जिसे अदालत ने मान ली। सलमान वर्तमान में मुंबई में है। अब उन्हें मामले की अगली सुनवाई पर 16 जनवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। आज 15वीं बार अदालत ने उनकी हाजिरी माफ की है।

अभिनेता सलमान खान को आज मंगलवार को भी हिरण शिकार से जुड़े दो मामलों व आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में कोर्ट में पेश होना था। लेकिन सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की तरफ से कोर्ट में पेश हाजिरी माफी में कहा गया कि रेस्पोंडेंट मुंबई में निवास करता है। मुंबई व जोधपुर में कोविड-19 महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है। इन परिस्थितियों में रेस्पोंडेंट का पेशी के लिए जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में सलमान को हाजिरी माफी प्रदान की जाए।

5 साल की सजा सुनाई गई थी

काला हिरण शिकार मामले में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में अदालत ने सह आरोपित फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है, जबकि सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। इन दोनों मामलों की मंगलवार को प्रस्तावित सुनवाई के दौरान सलमान खान को हाजिर होना था।

22 साल से चल रहे केस

फिल्म अभिनेता सलमान व अन्य के खिलाफ दर्ज हुए आर्म्स एक्ट एवं शिकार मामले में अब 22 साल होने को आ गए हैं। 1998 में 2 अक्टूबर पर केस दर्ज किए गए थे। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थानों पर हिरण शिकार व अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया था। पांच दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए।

भवाद मामले में दोषी करार

एक केस भवाद में हुआ था। हिरण शिकार के इस मामले में 17 फरवरी 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई। घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया था। इन मामलों में सलमान को हाई कोर्ट से राहत मिल गई। फिलहाल, मामले अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।

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