नई दिल्ली॥ टीचर बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिये खुशखबरी है। Supreme Court (SC) ने प्रदेश में फंसी 69 हजार शिक्षा मित्रों की भर्ती करने का फैसला सुनाया है। Supreme Court (SC) ने यूपी सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। ये फैसला जज उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली 3 न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने सुनाया।
फैसला सुनाते हुए कहा कि योगी सरकार 6 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। Supreme Court (SC) ने अपने आदेश में इसके साथ ही यह भी कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा किया जाए। इसके अलावा Supreme Court (SC) ने 4 साल अनुभव वाले शिक्षामित्रों को एक प्रतिशत वेटेज देने का भी निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि प्रदेश भर के शिक्षा मित्र बीते बहुत वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से शिक्षामित्रों की कई मांगे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई बार लखनऊ में भी प्रदर्शन हो चुका है। नियुक्ति के अलावा शिक्षा मित्रों के विभिन्न संगठनों ने सीएल 12 से बढ़ाकर 14 करने की मांग भी कर रहे थे।