SC ने PM Modi के पंजाब यात्रा रिकॉर्ड को लेकर दिया आदेश, केंद्रीय एजेंसियों से कहा…

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को राज्य सरकार, उसकी पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पंजाब यात्रा के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों से संबंधित रिकॉर्ड “तत्काल” हासिल करने का निर्देश दिया।

Supreme Court
आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब और केंद्र सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा कि वे प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हुई चूक की जांच के लिए अलग से गठित समितियों से कहें कि वे सोमवार तक अपना हाथ रोकें रखें.

शीर्ष अदालत एक वकील की’याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब में प्रधान मंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने और भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, यह सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर ध्यान दिया और इसके कारण बठिंडा में उनका काफिला लगभग 20 मिनट रुक गया था।

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