इस राज्य में 31 दिसम्बर तक स्कूल-कालेज बंद, मास्क न लगाने वालों पर अब एक हजार रुपए का जुर्माना

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हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ने राज्य सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में कई तरह के प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने 31 दिसम्बर तक सभी स्कूल बंद करने, शिमला सहित चार जिलों में रात का कर्फ्यू और सरकारी कार्यालयों में पचास फीसदी कर्मचारियों को बुलाने का निर्णय लिया है।

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सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। राज्य में 15 दिसम्बर तक आधी क्षमता के साथ बसें चलेगी और मास्क न लगाने वालों से अब पांच सौ रुपये के स्थान पर एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा। बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने स्कूलों व कालेजों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान स्कूल व काॅलेज के कार्यालय तो खुले रहेंगे, लेकिन शिक्षक नहीं आएंगे।

शिक्षक 26 नवम्बर से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इससे पहले शिक्षण संस्थान 11 से 25 नवंबर तक बंद किए गए थे। इसके अलावा चार जिलों में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए रात का कर्फ्यू लगाने का भी फैसला लिया गया है। इनमें शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिला शामिल हैं। यह कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा।

पत्रकारों को शहरी विकास मंत्री भारद्वाज ने पत्रकारों को बताया कि पहली कक्षा से चतुर्थ कक्षा और छठी व सातवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को आरटीई एक्ट 2009 के तहत अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं होंगी। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन स्कूलों में पांचवीं, आठवीं, नौवीं व 11वीं कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च 2021 में होंगी। इसी तरह 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी मार्च में आयोजित की जाएंगी।

भारद्वाज ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में भीड़भाड़ कम करने के लिए 50 फीसदी कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर बुलाने का निर्णय लिया गया है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर यह फैसला 24 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिसम्बर तक सरकारी व निजी बसों को 50 फीसदी यात्रियों की क्षमता के साथ चलाने का फैसला लिया गया है।

खुले में आयोजित सामाजिक समारोहों व शादी इत्यादि में अब 200 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों से अब 500 रुपये की बजाय एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

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