Aazam Khan को झटका, जल्द टूटेगा जौहर यूनिवर्सिटी का गेट, प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस

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रामपुर। सपा सांसद आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। योगी सरकार ने जेल में बंद सपा सांसद खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते दिन तहसील प्रशासन ने इस संबध में पुलिस के साथ मिलकर आजम खान के घर पर गेट तोड़ने संबंधी नोटिस चस्पा कर दिया है।

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चस्पा नोटिस में सपा सांसद Azam Khan को 15 दिन का समय दिया गया है। इन 15 दिनों में आजम खान को 1 करोड़ 63 लाख 80 हजार का जुर्माना भरने और विवादित जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है। आजम खान को 19 अगस्त तक इस इस मामले में कोर्ट में जवाब देना होगा। जिला अदालत के आदेश के बाद एसडीएम सदर ने ये नोटिस चस्पा किया है।

गौरतलब है कि जिला अदालत ने तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने संबंधी आदेश को बरकरार रखा था। इस मामले में चल रही कोर्ट की सुनवाई के दौरान वादी आकाश सक्सेना ने बताया कि 2019 में हमारे द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी भूमि पर है और उसकी जो सड़क है वह पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है। उक्त सड़क को बनवाने में लगभग 13 करोड़ लागत आयी थी। अब उसी सड़क पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना दिया गया है। बता दें कि एसडीएम कोर्ट दवारा जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ आजम खान (Azam Khan) ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की थी।

लगभग 2 साल तक चली सुनवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) की अपील को खारिज करते हुए एसडीएम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़े जाने के एसडीएम कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया। इसके बाद रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट टूटने रास्‍ता साफ हो गया है।

बता दें कि, जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को तोड़े जाने का मामला करीब दो साल से सेशन कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। एसडीएम सदर की कोर्ट ने 25 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी किए थे। (Azam Khan)

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