रामपुर। सपा सांसद आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। योगी सरकार ने जेल में बंद सपा सांसद खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते दिन तहसील प्रशासन ने इस संबध में पुलिस के साथ मिलकर आजम खान के घर पर गेट तोड़ने संबंधी नोटिस चस्पा कर दिया है।
चस्पा नोटिस में सपा सांसद Azam Khan को 15 दिन का समय दिया गया है। इन 15 दिनों में आजम खान को 1 करोड़ 63 लाख 80 हजार का जुर्माना भरने और विवादित जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है। आजम खान को 19 अगस्त तक इस इस मामले में कोर्ट में जवाब देना होगा। जिला अदालत के आदेश के बाद एसडीएम सदर ने ये नोटिस चस्पा किया है।
लगभग 2 साल तक चली सुनवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजम खान (Azam Khan) की अपील को खारिज करते हुए एसडीएम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़े जाने के एसडीएम कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया। इसके बाद रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट टूटने रास्ता साफ हो गया है।
बता दें कि, जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को तोड़े जाने का मामला करीब दो साल से सेशन कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। एसडीएम सदर की कोर्ट ने 25 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी किए थे। (Azam Khan)
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