कोरोना से बिगड़े हरियाणा के हालात, सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों पर लगाई रोक, इन 6 जिलों में॰॰॰

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हरियाणा॥ फरीदाबाद जिले में महामारी की चेन को तोडऩे के लिए प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिए है। इसी कड़ी में जिला मजिस्ट्रेट डॉ। गरिमा मित्तल ने जिला के 3 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन रहेगा।

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गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के कमिश्नरों को धारा 144 लागू करने के लिए कहा गया है। हालांकि हरियाणा में लॉकडाउन से उन्होंने मना किया था। किंतु सबसे अधिक प्रभावित 6 जिलों में लॉकडाउन जैसी शर्तें ही लागू होंगी। सरकारी और निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

धारा 144 के अंतर्गत जारी इन आदेशों में आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ज़ोन एक में ईएसआई सेक्टर 7 वह सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर 7 के कवरेज क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 7, 8, 9, 10,11, 14 ,15 व 15ए क्षेत्र शामिल है।

इन क्षेत्रों में 1291 कोविड-19 एक्टिव मामले हैं। दूसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पीएचसी खेड़ी कला का कवरेज क्षेत्र शामिल है। जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 78 से 89 शामिल है। क्षेत्र में फिलहाल 2389 कोविड-19 एक्टिव मामले हैं। तीसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एनआईटी एक से 5 जिसमें एसजीएम नगर वह सैनिक कॉलोनी (सेक्टर 48 व 49) का क्षेत्र शामिल है।

इस क्षेत्र में फिलहाल 1751 कोविड-19 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

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