Accident में शख्स के प्राइवेट पार्ट के साथ हुआ कुछ ऐसा, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

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बेंगलुरू, 27 जनवरी| कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक सड़क दुर्घटना में अपना गुप्तांग खोने वाले एक व्यक्ति को 17.66 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिससे वह एक सामान्य विवाहित जीवन जीने में स्थायी रूप से असमर्थ हो गया।

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आपको बता दें कि याचिकाकर्ता बसवराजू 11 साल पहले हावेरी जिले के रानीबेन्नूर शहर में एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे और उनके गुप्तांगों को स्थायी नुकसान पहुंचा था। मुआवजे की उनकी याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति एस.जी.पंडित और न्यायमूर्ति ए.आर. फैसला पारित किया।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पहले दुर्घटना के लिए केवल 50,000 रुपये का मुआवजा तय किया था और बीमा कंपनी को पीड़ित को अन्य दावों सहित कुल मुआवजे के 3.73 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता को हुए नुकसान को देखते हुए हाईकोर्ट ने राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया और कुल मिलाकर बीमा कंपनी को उसे मुआवजे के रूप में 17.68 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

हालांकि याचिकाकर्ता ने कुल 11.75 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी, लेकिन पीठ ने उनके राज्य के साथ सहानुभूति रखते हुए मुआवजे की अधिक राशि तय की ।

बसवराजू 2011 में सड़क पर चलते समय पीछे से एक ट्रक से टकरा गए थे। मामले के सभी पहलुओं को ध्यान से देखते हुए, पीठ ने कहा कि, दुर्घटना के प्रभाव के कारण याचिकाकर्ता ने शादी करने की संभावना खो दी है और उसके पास वैवाहिक जीवन का आराम नहीं होगा। उनके नुकसान की भरपाई पैसों के मामले में कभी नहीं की जा सकती।

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