हवाई यात्रियों के लिए प्रदेश सरकारों ने बनाए अलग नियम, घर जाने से पहले करना होगा ये काम

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नई दिल्ली॥ कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। तभी लॉकडाउन 4.0 के लिए भिन्न- भिन्न प्रदेशों में विभिन्न नियम बनाए गए हैं। चूंकि Domestic flight सर्विसों को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में यात्रियों से प्रदेश में संक्रमण न फैले इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। तो क्या है नियम आइए जानते हैं।

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केरल राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, तेलंगाना राज्य, कर्नाटक और असम राज्य की सरकार के मुताबिक, प्रदेश में प्रवेश करने वाले सभी हवाई यात्रियों को बाहर निकलने की आजादी नहीं दी जाएगी। उन्हें पहले 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटाइन किया जाएगा। मालूम हो कि केरल में बीते 2 सप्ताहों में कोविड-19 संक्रमित मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इनकी संख्या 200 को पार कर गई है। सरकार ने नए मरीज बढ़ने के खतरे को देखते हुए दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को लेकर ये कदम उठाया है।

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केरल राज्य के सीएम पिनाराई विजयन ने बताया कि Domestic flight से केरल पहुंचने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। हालांकि ये उन लोगों के पर लागू नहीं होगा जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 1 या दो दिन के लिए राज्य में आएंगे। हालांकि ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से जारी किए गए दूसरे निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

 

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