सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्यारे को दी बड़ी राहत, ये है कारण

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन की पैरोल अवधि एक हफ्ते तथा बढ़ाने का सोमवार को निर्देश दिया। जज एल नागेश्वर राव, जज हेमंत गुप्ता और जज अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने एजी पेरारिवलन की याचिका की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार को पैरोल अवधि एक सप्ताह तथा बढ़ाने का आदेश दिया।

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इतना ही नहीं शीर्ष कोर्ट ने प्रदेश सरकार को ये भी ऐलान किया कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा जांच के दौरान पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पेरारिवलन 30 अक्टूबर को पैरोल पर बाहर आया था और उसकी पैरोल अवधि आज खत्म हो रही थी। इस बीच, सुनवाई के दौरान मामले की जांच कर रही एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत को बताया है कि पेरारिवलन को रिहा करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

ये है मामला

ज्ञात करा दें कि एजी पेरारिवलन राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे 4 अपराधियों में से एक है। राजीव गांधी हत्याकांड में पेरारिवलन के अलावा संतन, मुरुगन और नलिनी दोषी हैं। मुरुगन नलिनी का पति है। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी।

 

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