अभी: अभी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नहीं चलेगा कोई बहाना, सभी राज्य 31 जुलाई तक लागू करें ये नियम

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सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मोदी सरकार और NIC को निर्देश दिया है कि 31 जुलाई तक असंगठित मजदूरों (unorganized workers) के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करें। जज अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रवासी मजदूरों के मामले में स्वत: संज्ञान मामले पर आदेश सुनाते हुए कहा है कि सभी प्रदेश 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करें।

SC on kisan andolan

SC ने कहा है कि सभी प्रदेश मजदूरों को FREE राशन देने की योजना तैयार करें। केंद्र उन्हें राशन दे। कोर्ट ने सभी प्रदेशों को निर्देश दिया कि कोरोना महामारी तक सामुदायिक रसोई जारी रखें। पिछले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जज अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी प्रदेशों से कहा था कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को लागू करें ताकि प्रवासी मजदूरों को राशन मिल सके।

नहीं चलेगा कोई बहाना

सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र और पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को लागू किया है। सुनवाई के दौरान जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा था कि आधार से लिंक करने में दिक्कत होने की वजह से प्रदेश सरकार ने ये योजना लागू नहीं की है। तब कोर्ट ने कहा था कि इसपर कोई बहाना नहीं चलेगा, सभी प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करना सुनिश्चित करें।

मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) में दाखिल अपने जवाब में कहा था कि दिल्ली में ये योजना लागू नहीं गयी है। दिल्ली में सिर्फ सीमापुरी सर्कल में ही उसे लागू किया गया है। मोदी सरकार ने कहा था कि दिल्ली सरकार का दावा गलत है कि स्कीम पूरे प्रदेश में लागू है।

इन राज्यों में नहीं लागू हो पाया नियम

मोदी सरकार ने कहा है कि 32 प्रदेशों और केंद्रशासित प्रदेशों की करीब 86 फीसदी आबादी खाद्यान सुरक्षा कानून के अंतर्गत लाया गया है और उन्हें वन नेशन वन राशनकार्ड की स्कीम का लाभ मिल रहा है। मोदी सरकार ने कहा था कि इस स्कीम में असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ये लागू नहीं हो पाया है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी इन प्रदेशों की है।

मोदी सरकार ने कहा था कि कोरोना के दौरान उसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त अनाज उपलब्ध कराया है। मई और जून महीने में पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति FREE अनाज दिया गया है। इस योजना से 80 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है।

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