नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के एक बयान के चलते उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरकार की राय से असहमति रखना राजद्रोह नहीं हो जाता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता रजत शर्मा पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
याचिकाकर्ता ने कही थी ये बात
याचिकाकर्ता का कहना था कि फारुख अब्दुल्ला ने अपने बयान में चीन की मदद से जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल करने की बात कही थी लेकिन कोर्ट में सुनवाई में वो साबित नहीं कर पाए कि फारुख का कहने का आशय यही था।