टेलीकॉम कंपनियों को SC से मिली बड़ी राहत, बकाया एजीआर का क़िस्तों में भुगतान के लिए मिला इतने साल का समय

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उच्चतम न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर भुगतान के मामले में बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर (AGR) के क़िस्तों में भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कुल बकाया एजीआर का 10 फीसदी की राशि 31 मार्च 2021 तक जमाा करानी होगी।  उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से सबसे बड़ी राहत वोडाफोन आईडिया लिमिटेड को मिली है क्योंकि एजीआर के बकाया भुगतान के चलते कंपनी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा था। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर के रूप में केंद्र सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं।

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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं को अपना बकाया चुकाने के लिए साल 2031 तक का समय दिया है जिसका भुगतान उन्हें क़िस्तों में करना है। केंद्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल का समय देने की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने कंपनियों को केवल दस साल का समय दिया है साथ ही साथ उन्हें मौजूदा कुल बकाया एजीआर का 10 फीसदी मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक जमा कराने का निर्देश दिया है।

यदि टेलीकॉम कंपनियां इस प्रकार क़िस्तों के भुगतान में देरी या अनियमितता करती हैं तो उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाएगा तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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