अयोध्या में मस्जिद को प्रस्तावित जमीन लेकर पर विवाद को लेकर प्रशासन ने दी सफाई, कहा कि…

img

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद को लेकर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने को कहा था. इसके बाद से मुस्लिम पक्ष को कई जगहों पर ज़मीन दिखाई गई और इस पर फैसला भी किया गया. वहीं प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में जमीन चिन्हित की है, लेकिन इस जमीन के कई दावेदार सामने आ गए हैं.


वहीं मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन के विवादों में आने के बाद अब प्रशासन ने सफाई दी है.प्रशासन ने कहा है कि मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन पर कोई विवाद नहीं है. प्रशासन ने कहा है कि सोहरावल तहसील के मंगलसी परगना के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन प्रस्तावित की गई है. जबकि, मुंसिफ कोर्ट में चल रहे जिस मुकदमे का हवाला देते हुए इस जमीन के विवादित होने का दावा किया जा रहा है, वह निराधार है.

इसके बाद प्रशासन के अनुसार मुकदमा संख्या 2184/325 कृष्णा देवी बनाम सरकार और केस संख्या 595/324/1 हरिनाथ बनाम सरकार जोत चकबंदी अधिनियम के तहत विचाराधीन है. यह गांव शेखपुर जाफर की खतौनी संख्या 266-275 के स्वत्व का विवाद है. प्रशासन ने साफ कहा कि धन्नीपुर और शेखपुर जाफर, दोनों ही राजस्व गांव अलग हैं. मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर कोई विवाद नहीं है. जो लोग दावा कर रहे हैं, वह निराधार है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली बड़ी सफलता, पकड़ी 2000 करोड़ रु से ज्यादा की अवैध सम्पत्ति

Related News