निर्भया कांड में दोषियों के वकील की सबसे बड़ी सफलता, फांसी से अदालत ने कर दिया इनकार

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नई दिल्ली॥ कैपिटल दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए निर्भया कांड में 7 फरवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ‘निर्भया’ के अपराधियों की फांसी को लेकर नया डेथ वारंट जारी नहीं किया। पटियाला कोर्ट ने कहा कि अपराधियों को पास अभी मंगलवार यानी 11 फरवरी तक का वक्त बाकी है। मंगलवार तक दोषी अपने सभी कानूनी विकल्पों का प्रय़ोग कर सकते हैं। ऐसे में तब तक कोई भी डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता।

पटियाला कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से बताया कि मंगलवार के बाद ही नए डेथ वारंट के लिए नई अर्जी दी जाए। इससे पहले तिहाड़ जेल प्रशासन ने बीते सप्ताह कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने गुरुवार को मामले में दोषियों को शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।

आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप केस में बीते 2 महीने के भीतर प्रतिदिन नया मोड़ सामने आ रहा है। 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पहला डेथ वारंट जारी किया था। इसके मुताबिक 22 जनवरी को चारों अपराधियों को फांसी दी जानी थी, लेकिन दोषियों ने कानूनी विकल्पों के प्रयोग के जरिए इस तारीख को आगे बढ़वा दिया।

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